किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा: उप्र सरकार

किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा: उप्र सरकार

किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा: उप्र सरकार
Modified Date: July 10, 2025 / 06:23 pm IST
Published Date: July 10, 2025 6:23 pm IST

लखनऊ, 10 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने धान, ज्वार एवं तिल की फसलों का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक की तिथि तय की है।

राज्य सरकार ने बयान जारी कर बताया कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल की फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। किसान बीमा दावे के साथ-साथ पंजीकरण में मदद, दस्तावेज संबंधी मार्गदर्शन के लिए फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।

खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की धनराशि का दो प्रतिशत किसानों एवं शेष का केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

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किसानों को प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, कीट एवं बीमारियों के प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि के साथ ही असफल बुवाई आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक एवं संबंधित फसल का विवरण देना होता है। फसल बीमा का बैंक, साझा सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी पंजीकरण किया जा सकता है।

फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को इसकी सूचना 72 घंटे के अन्दर नजदीकी फसल बीमा केंद्र, कृषि विभाग या फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से करनी होगी।

भाषा सलीम नोमान अनुराग अजय

अजय


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