नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन को सरकारी निर्देशों के अनुरूप सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करने सुझाव दिया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े संगठनों के साथ समय-समय पर बैठकें करें, ताकि उनकी समस्याएं सुनी जा सकें और उनका समयबद्ध समाधान किया जा सके।
मंत्रालय ने इन संस्थानों से एक मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) या संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त करने को भी कहा है। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगों सहित आरक्षण नीति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
भाषा योगेश रमण
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