वित्त मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा’ पेश किया

वित्त मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा' पेश किया

  •  
  • Publish Date - January 14, 2026 / 10:21 PM IST,
    Updated On - January 14, 2026 / 10:21 PM IST

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा’ पेश किया।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक खुदरा उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगी।

यह पॉलिसी भारत के भीतर अस्पताल में भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज देती है। इसमें 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये की बीमा राशि के विकल्प उपलब्ध हैं।

बयान में कहा गया, ”मौजूदा लाभों के पूरक के रूप में तैयार की गई यह बेहतर पॉलिसी एक सहज अनुभव प्रदान करेगी। यह पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक लचीला और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति मिलेगी।”

वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस उत्पाद में ‘सह-भुगतान’ का विकल्प होगा, जिससे लाभार्थी बीमा कंपनी और स्वयं के बीच 70:30 या 50:50 के अनुपात में खर्च साझा करने का विकल्प चुन सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में यह पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम साझाकरण के लिए क्रमशः 28 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ‘न्यू इंडिया एश्योरेंस’ द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पॉलिसी की अन्य विशेषताओं में सामान्य कमरे के लिए बीमा राशि का एक प्रतिशत और आईसीयू (आईसीयू) के लिए दो प्रतिशत प्रतिदिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

बयान के अनुसार प्रत्येक दावा-मुक्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत का संचयी बोनस मिलेगा, जो बीमा राशि के अधिकतम 100 प्रतिशत तक हो सकता है। साथ ही, अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का खर्च भी इसमें शामिल किया जाएगा।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण