नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत में फंसे प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) तथा विदेशी नागरिकों की ‘निवास’ स्थिति पर सर्कुलर के जरिये स्पष्टीकरण जारी करेगा।
मंत्रालय ने पिछले साल मई में कहा था कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों के लॉकडाउन की वजह से भारत में रुकने की अवधि को कराधान के उद्देश्य से उनकी निवास स्थिति तय करने के लिए नहीं गिना जाएगा।
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और कानून) कमलेश वार्ष्णेय ने बृहस्पतिवार को पीएचडीसीसीआई के कार्यक्रम में कहा, ‘‘जहां तक निवास स्थिति पर सर्कुलर की बात है, हम पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के लिए पहले ही सर्कुलर जारी कर चुके हैं। अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सर्कुलर भविष्य में जारी किया जाएगा।’’
ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार 2021-22 के बजट में इन लोगों की निवास स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देगी।
पिछले साल 25 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में द्विपक्षीय एयर बबल करार के तहत विभिन्न देशों के सीमित उड़ानों की अनुमति दी गई थी। इसकी वजह एनआरआई और विदेशी नागरिकों को अधिक समय के लिए भारत में रुकना पड़ा था।
भाषा अजय अजय मनोहर
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