सरकार ने कोविड जांच किट के लिये कच्चे माल, एम्फोटेरेसिन बी के रसायन पर आयात शुल्क से छूट दी

सरकार ने कोविड जांच किट के लिये कच्चे माल, एम्फोटेरेसिन बी के रसायन पर आयात शुल्क से छूट दी

सरकार ने कोविड जांच किट के लिये कच्चे माल, एम्फोटेरेसिन बी के रसायन पर आयात शुल्क से छूट दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: July 13, 2021 10:57 am IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी के लिये विशेष रसायन (एपीआई)/पदार्थों तथा कोविड जांच किट के विनिर्माण के लिये कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।

वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई को एक अधिसूचना में कहा कि कोविड जांच किट विनिर्माण के लिये कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट 30 सितंबर, 2021 तक रहेगी।

वहीं एम्फोटेरेसिन बी के लिये विशेष रसायन /पदार्थों के लिये छूट 31 अगस्त तक के लिये होगी।

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ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए सोच विचार कर दी गयी छूट है। यह महामारी से निपटने के साथ घरेलू उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम है।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड को-पार्टनर रजत बोस ने कहा, ‘‘इससे भारत में ऐसी वस्तुओं की लागत में और कमी आने की संभावना है। इससे यह आम आदमी के लिए और अधिक किफायती हो जाएगा।’’

पिछले महीने, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम से संबंधित 18 उत्पादों की आपूर्ति के लिए कम दरों को अधिसूचित किया था। इसमें हैंड सैनिटाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, परीक्षण किट, एम्बुलेंस और थर्मामीटर आदि शामिल हैं। ये रियायती दरें 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी।

इसके अलावा, कोविड -19 के इलाज में उपयोग तोसिलीजुमाब और ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया।

साथ ही रेमडेसिविर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

भाषा

रमण मनोहर

मनोहर


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