सरकार ने ‘कैप्टिव’ बिजली उत्पादन के लिए मानदंडों में संशोधन किया
सरकार ने 'कैप्टिव' बिजली उत्पादन के लिए मानदंडों में संशोधन किया
नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) सरकार ने शनिवार को भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप कैप्टिव बिजली उत्पादन पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए बिजली मानदंडों में संशोधन की घोषणा की। जब कोई संस्थान अपनी जरूरत के लिए बिजली उत्पादन करता है, तो उसे कैप्टिव बिजली कहते हैं।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिजली की खपत वाले स्थान के करीब उत्पादन करने से पारेषण नुकसान कम होगा, प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा और ग्रिड की मजबूती बढ़ेगी।
मंत्रालय ने बताया कि व्यापक हितधारक परामर्श के बाद विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है। इन संशोधनों का मकसद व्याख्या संबंधी अस्पष्टताओं को दूर करना, उद्योगों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और कैप्टिव मसौदे को भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है।
नए नियमों के जरिये अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई प्रावधानों को सरल बनाया गया है।
भाषा योगेश पाण्डेय
पाण्डेय

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