NIA Court on Jhiram Case: झीरम मामले में 10 आरोपी दोषी, NIA कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट दिखा बचाव पक्ष, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी

झीरम मामले में 10 आरोपी दोषी, NIA कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट दिखा बचाव पक्ष, NIA Court on Jhiram Naxal Case

NIA Court on Jhiram Case: झीरम मामले में 10 आरोपी दोषी, NIA कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट दिखा बचाव पक्ष, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी
Modified Date: September 5, 2026 / 04:03 pm IST
Published Date: September 5, 2026 4:03 pm IST

जगदलपुरः NIA Court on Jhiram Naxal Case झीरम घाटी नक्सली हमले मामले में जगदलपुर स्थित NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस केस में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि बाकी 10 आरोपियों पर आज फैसला आया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 101 गवाहों के बयान और दस्तावेज पेश किए थे। वहीं बचाव पक्ष कोर्ट के इस फैसले ले अंसतुष्ठ नजर आया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम उच्च न्यायलय में जाएंगे।

अब जानिए झीरम घाटी हमले के बारे में ?

दरअसल, 2013 के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस जीत के लिए जोर लगा रही थी। पार्टी पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली थी। 25 मई को सुकमा में परिवर्तन रैली की गई। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। इसमें करीब 25 गाड़ियां थीं। इन गाड़ियों में 200 नेता-कार्यकर्ता थे। सबसे आगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा थे।

 


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।