सरकार ने इसरो को विस्फोटक नियम के प्रावधानों से छूट दी

सरकार ने इसरो को विस्फोटक नियम के प्रावधानों से छूट दी

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  • Publish Date - November 29, 2022 / 02:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अंतरिक्ष रॉकेट के लिए ठोस प्रणोदक के निर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए मंजूरी लेने के नियम से छूट दी है।

ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन है। सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत यह फैसला किया।

इससे पहले, इसरो को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक शाखा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस लेना पड़ता था।

डीपीआईआईटी की एक अधिसूचना के अनुसार यह छूट कुछ शर्तों के तहत दी गई है।

शर्तों के अनुसार इसरो को विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विस्फोटक भंडारण एवं परिवहन समिति (एसटीईसी) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

भाषा रिया पाण्डेय

पाण्डेय