सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत किया

सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत किया

सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: May 1, 2021 5:14 pm IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) सरकार ने शनिवार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया।

यह कटौती 30 जून तक के लिए की गई है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट किया, ‘‘निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है।’’

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व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी की ताजा दर 30 जून तक लागू रहेगी।

सरकार ने पिछले महीने चिकित्सा कार्यों में उपयोगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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