GST Reduction Item List: पीएम मोदी ने पूरा किया वादा.. GST में सरकार का क्रांतिकारी बदलाव, जानें क्या सामान होंगे सस्ते और किन पर लगेगा तगड़ा टैक्स..
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है।"
GST Reduction Item List || Image- IBC4 News
- जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती, अब सिर्फ दो स्लैब
- खाद्य, स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं अब जीएसटी फ्री
- किसानों, व्यापारियों और युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
GST Reduction Item List: नई दिल्ली: दिवाली से पहले एक बड़े सौगात के रूप में जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लिया है।
During my Independence Day Speech, I had spoken about our intention to bring the Next-Generation reforms in GST.
The Union Government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rate rationalisation and process reforms, aimed at ease of living for the common man and…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
पीएम ने पूरा किया वादा
वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां और उनका पुनर्बीमा हों, पर जीएसटी से छूट देने का उद्देश्य आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाना और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना है। सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसियां और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियां तथा उनका पुनर्बीमा शामिल है, पर जीएसटी से छूट दी जाएगी, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषित किया था, एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सिद्धांतबद्ध और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।
जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन में सुधार लाने तथा छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने पर बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फोकस के साथ सुधारों को मंजूरी दी।
GST Reduction Item List: वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल ‘सरल कर’ में युक्तिसंगत बनाना – 18 प्रतिशत की मानक दर और 5 प्रतिशत की योग्यता दर के साथ दो-दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष अयोग्य दर। आम आदमी की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी को 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती या रोटी, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत), डिशवाशिंग मशीनों, छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृषि वस्तुओं जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास काटने की मशीन, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसे श्रम-प्रधान वस्तुओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
GST Reduction Item List: विज्ञप्ति में कहा गया है कि 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
अन्य सभी दवाओं पर अब जीएसटी 5 प्रतिशत होगा तथा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, तथा विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) चिकित्सा उपकरणों आदि पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत कर दिया गया है, विज्ञप्ति में कहा गया है।
350 सीसी या उससे कम की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी पहले के 28 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत होगा। परिषद ने बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो; तिपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत।
जीएसटी परिषद ने मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार की घोषणा की है। इसके तहत मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
GST Reduction Item List: जीएसटी परिषद ने सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने और दिसंबर 2025 के अंत से पहले सुनवाई शुरू करने के लिए माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के संचालन की सिफारिश की, और सेवाओं पर जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।
एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, “अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक आधार पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधारों से हमारे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करना आसान होगा।”
” पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ज़र्दा, बीड़ी जैसे उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ”
– 56वीं #GST परिषद बैठक के परिणामों पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री @nsitharaman का वक्तव्य #NextGenGST #56thGSTCouncil pic.twitter.com/x1c9O2kQb0
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 3, 2025

Facebook



