नई दिल्ली। Train Ticket Refund: रेल में लगभग हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता नहीं होता। ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और ट्रेन छूटने पर भी यात्री टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं।
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बहुत से लोगों के साथ कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी ट्रेन छूट जाती है, यदि आपके साथ बी ऐसा हुआ हो तो अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब आप आपना पैसा वापस ले सकते हैं। आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा, वहीं रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर फाइल करना चाहिए। आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल कर सकता है। रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी किया जाता है। बता दें कि रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग सकते हैं।
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