एचएसबीसी म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन मामले में 24 लाख रुपये का भुगतान

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन मामले में 24 लाख रुपये का भुगतान

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन मामले में 24 लाख रुपये का भुगतान
Modified Date: May 27, 2024 / 10:18 pm IST
Published Date: May 27, 2024 10:18 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के मामले में एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया), इसके स्वतंत्र निदेशकों जैस्मीन बाटलीवाला एवं नानी जवेरी और दो अन्य ने बाजार नियामक सेबी को लगभग 24 लाख रुपये का भुगतान किया है।

म्यूचुअल फंड नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामला निपटाने के लिए यह भुगतान किया गया है। निपटान शुल्क का भुगतान संस्थाओं द्वारा संयुक्त और कई देनदारियों के आधार पर किया गया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट इंडिया, जैस्मीन बाटलीवाला, नानी जवेरी, हो वाई फन और टीसी नायर ने एक वचन पत्र प्रस्तुत किया था कि निपटान राशि एचएसबीसी की म्यूचुअल फंड योजनाओं के यूनिटधारकों द्वारा वहन नहीं की जाएगी या उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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यह आदेश तब आया जब नोटिसकर्ताओं ने नोटिस में ‘‘सेबी की टिप्पणियों को स्वीकार या अस्वीकार किए बगैर’ चार अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव दिया।

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस पाने वालों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी।

सेबी ने कहा था कि ये लोग म्यूचुअल फंड की एक योजना के धन का दूसरी योजना द्वारा उपयोग को रोकने के लिए उचित नियंत्रण रखने में विफल रहे और इस तरह निर्धारित मानकों का उल्लंघन हुआ।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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