आयकर विभाग ने आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई

आयकर विभाग ने आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई

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  • Publish Date - May 30, 2025 / 05:03 PM IST,
    Updated On - May 30, 2025 / 05:03 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने एक्स पर लिखा, ”आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है।”

इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ करदाता 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।

इस साल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचूएफ और संस्थाएं भरते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता।

सूचीबद्ध शेयर से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले इस आय को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में दिखा सकते हैं। इससे पहले उन्हें आईटीआर-2 फार्म भी भरना पड़ता था।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण