ITR Filling Last Date 2025: सरकार ने बढ़ाई टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीमा, जानिए नई तारीख और कैसे मिलेगा ज्यादा समय?

सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है। ऑडिटेड केस और कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स अब 31 अक्टूबर 2025 के बजाय 10 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकते हैं।

ITR Filling Last Date 2025: सरकार ने बढ़ाई टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीमा, जानिए नई तारीख और कैसे मिलेगा ज्यादा समय?

(ITR Filling Last Date 2025, Image Credit: Meta AI)

Modified Date: October 30, 2025 / 01:07 pm IST
Published Date: October 30, 2025 1:07 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ITR फाइल करने की अंतिम तारीख अब 10 दिसंबर 2025।
  • ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई तारीख 10 नवंबर 2025।
  • बदलाव से लाखों टैक्सपेयर्स और कंपनियों को राहत मिली।

नई दिल्ली: ITR Filling Last Date 2025: सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर बड़ी खुशखबरी दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर 2025 की तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है।

लाखों टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा

वहीं, इस बदलाव का सीधा फायदा लाखों कारोबारियों, कंपनियों और अन्य टैक्सपेयर्स को मिलेगा। अब वे 10 दिसंबर तक आराम से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ राज्यों में टैक्स फाइल करने में परेशानी आ रही थी। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए यह बड़ी राहत दी है, ताकि सभी टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय मिल सके।

ऑडिट रिपोर्ट की नई तारीख

CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। अब टैक्स ऑडिट केसों की रिपोर्ट 10 नवंबर 2025 तक जमा की जा सकेगी। इससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय मिलेगा और गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी।

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सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा की। विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय टैक्सपेयर्स की सुविधा और राहत के लिए है।

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हुआ बदलाव

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए विभाग को निर्देश दिया था कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। दोनों राज्यों में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि ऑडिट केसों की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा, गुजरात हाईकोर्ट ने भी CBDT को इनकम टैक्स फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।