श्रमिकों का न्यूनतम मेहनताना बढ़ाया गया, यहां के लिए आदेश 1 अक्टूबर से लागू, श्रम मंत्रालय का बड़ा फैसला

Labour Ministry increases minimum wages for central sector workers from October 1 श्रम मंत्रालय ने एक अक्टूबर से केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मेहनताना बढ़ाया

श्रमिकों का न्यूनतम मेहनताना बढ़ाया गया, यहां के लिए आदेश 1 अक्टूबर से लागू, श्रम मंत्रालय का बड़ा फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: October 29, 2021 11:04 am IST

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि एक अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है जो एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।’

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वीडीए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय) द्वारा संकलित किया जाता है। वीडीए में इस संशोधन के लिए इस साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है।

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केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बयान में कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। ये श्रमिक निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, माल को लादने और उतारने आदि कामों में लगे हैं।

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उन्होंने कहा कि यह ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी। मंत्री ने साथ ही सभी राष्ट्र निर्माताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

 


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