Updated ITR Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! आयकर विभाग ने दिया आखिरी मौका, इस तारीख तक भर लें अपडेटेड ITR…
Updated ITR Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! आयकर विभाग ने दिया आखिरी मौका, इस तारीख तक भर लें अपडेटेड ITR...
Updated ITR Filing
Updated ITR Filing: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है। डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि 31 मार्च से पहले अपडेटिड आईटीआर दाखिल कर दें। बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी को पोस्ट भी किया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी ये जानकारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है। डिपार्टमेंट की ओर ये ये अलर्ट अपडेटिड आईटीआर को लेकर है, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके भी दी है। डिपार्टमेंट 31 मार्च तक अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को कहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट की ओर से किन टैक्सपेयर्स को अपडेटिड आईटीआर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है।
जानें डिपार्टमेंट ने क्या कहा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।
अपडेटेड रिटर्न कब फाइल किया जा सकता है?
टैक्सपेयर प्रासंगिक AY के अंत से 24 महीने के भीतर (कुछ शर्तों के अधीन) अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इसलिए, यदि टैक्सपेयर FY20-21 के लिए इसे फाइल करने से चूक गए हैं, तो वे 31 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं।
जानें फाइल करने का फॉर्म और तरीका
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अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, टैक्सपेयर्स को नए शुरू किए गए ITR-U फॉर्म के साथ संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिसूचित ITR फॉर्म का उपयोग करना होगा।
टैक्सपेयर की श्रेणी के आधार पर, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) का उपयोग करने के विकल्पों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य है।
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