निवेश सलाहकारों के लिये कम शुल्क संरचना एक अप्रैल से प्रभावी होगी: सेबी

निवेश सलाहकारों के लिये कम शुल्क संरचना एक अप्रैल से प्रभावी होगी: सेबी

निवेश सलाहकारों के लिये कम शुल्क संरचना एक अप्रैल से प्रभावी होगी: सेबी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: January 22, 2021 12:52 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि एक पंजीकृत निवेश सलाहकार का दर्जा पाने के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिये आवेदन और पंजीकरण कराने के निम्न शुल्क वाली व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी।

नियामक ने 11 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना में एक अधिनिर्णय जारी किया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शुल्क के नये मानक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

एक नयी अधिसूचना में सेबी ने कहा कि निवेश सलाहकारों के लिये नये शुल्क मानदंड एक अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएंगे।

नये मानदंडों के तहत व्यक्तियों और फर्मों (साझेदारी) को निवेश सलाहकार प्रमाणपत्र के लिये आवेदन करते समय 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे पहले, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 5,000 रुपये तक की राशि खर्च करनी होती थी।

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) सहित कॉरपोरेटों के लिये आवेदन शुल्क 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

भाषा सुमन मनोहर

मनोहर


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