मुंबई, 15 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्रों में संपत्ति कर बकाया पर मासिक दो प्रतिशत जुर्माना माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, यह देखा गया है कि कभी-कभी कुल जुर्माना मूल कर राशि से अधिक हो जाता है और संपत्ति मालिक फिर भुगतान करने में देरी करते हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। इस माफी योजना को शुरू करने के लिए नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक टाउनशिप से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा।’’
भाषा रमण अजय
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