Mahindra & Mahindra fined Rs 4.12 crore

Fine On Mahindra & Mahindra : महिंद्रा एंड महिंद्रा पर लगा 4.12 करोड़ रुपए का जुर्माना, कंपनी देगी चुनौती

Fine On Mahindra & Mahindra : घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा पर उसके दोपहिया कारोबार के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे

Edited By :   Modified Date:  December 29, 2023 / 03:42 PM IST, Published Date : December 29, 2023/3:40 pm IST

नई दिल्ली : Fine On Mahindra & Mahindra : घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा पर उसके दोपहिया कारोबार के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे और शिक्षा उपकर क्रेडिट बैलेंस को जीएसटी-पूर्व दौर से जीएसटी प्रणाली में लाने पर 4.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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दोपहिया वाहन कारोबार पर लगा जुर्माना

Fine On Mahindra & Mahindra :  M&M ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कार्यालय उपायुक्त (राज्य कर) से महिंद्रा टू-व्हीलर्स लिमिटेड (MTWL) के दोपहिया वाहन कारोबार के संबंध में 4,11,50,120 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। इस कारोबार का MTWL से अलग कर M&M में विलय कर दिया गया था।

जुर्माना लगाने का एक कारण यह है कि “एमटीडब्ल्यूएल द्वारा जिस चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया गया है, उसे विक्रेताओं द्वारा जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया है और इस प्रकार वे ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर-2ए में दिखाई नहीं दे रहे हैं।” इसके अलावा, जुर्माने का एक अन्य कारण यह है कि “शिक्षा उपकर क्रेडिट बैलेंस को जीएसटी-पूर्व दौर से जीएसटी प्रणाली में लाने की अनुमति नहीं है।”

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कपंनी दायर करेगी अपील

Fine On Mahindra & Mahindra :  कंपनी ने कहा है कि मूल्यांकन के आधार पर अपील दायर की जाएगी और उसे ‘अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे नहीं लगता कि उक्त आदेश से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।’’ इससे पहले गुरूवार को M&M ने कहा था कि कंपनी को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, खंड-4, अहमदाबाद दक्षिण के कार्यालय के सहायक आयुक्त से MTWLके दोपहिया वाहन कारोबार के संबंध में 56,04,246 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।

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