डीएएमईपीएल मामले में डीएमआरसी ने अदालत से कहा: केंद्र, दिल्ली सरकार के बीच बैठक 12 दिसंबर तक

डीएएमईपीएल मामले में डीएमआरसी ने अदालत से कहा: केंद्र, दिल्ली सरकार के बीच बैठक 12 दिसंबर तक

डीएएमईपीएल मामले में डीएमआरसी ने अदालत से कहा: केंद्र, दिल्ली सरकार के बीच बैठक 12 दिसंबर तक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: November 18, 2022 10:04 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) एक मध्यस्थता फैसले के तहत डीएमआरसी द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को देय राशि का आधा-आधा हिस्सा वहन करने पर विचार करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार 12 दिसंबर तक बैठक कर सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।

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जस्टिस कामेश्वर राव को महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ने बताया कि दिल्ली में होने वाले चुनावों के कारण सरकारों को कुछ और समय चाहिए और इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलानी होगी।

उन्होंने कहा, ”इसलिए मुझे लगता है कि वे 12 दिसंबर तक अगले दौर की बैठक कर लेंगे और इस बारे में कुछ समझ बनेगी, ताकि दोनों पक्ष अपना 50-50 प्रतिशत योगदान कर सकें।”

वेंकटरमणी ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को की जाए।

इससे पहले डीएमआरसी ने अदालत को बताया था कि दिल्ली सरकार ने भी निगम से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है, ताकि एक अंशधारक होने के नाते वह बाकी 50 प्रतिशत भार वहन करने के अनुरोध पर विचार कर सके।

डीएएमईपीएल का कहना है कि डीएमआरसी ने उसे 14 मार्च को केवल 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसने अपनी याचिका में डीएमआरसी के बैंक खातों और सावधि जमा को कुर्क करके 4,427.41 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश देने की अपील की है।

सुनवाई के दौरान डीएएमईपीएल के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि स्थिति बदतर हो गई है और अटॉर्नी जनरल ने अब तक वक्त मांगने के सिवा कुछ नहीं किया है।

इसके बाद अदालत ने विधि अधिकारी से पूछा मामले को सुलझाने में कितना समय लगेगा। इस पर एटॉर्नी जनरल ने कहा कि डीएमआरसी अपने पास से इतनी राशि देने में सक्षम नहीं है और ऐसा करने पर इसकी सेवाएं बंद हो जाएंगी।

अदालत ने डीएमआरसी को समाधान के लिए और वक्त दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर को सूचीबद्ध किया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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