खान मंत्रालय ने अलौह धातु के कबाड़ के पुनर्चक्रण के बारे में नियम निर्देश जारी किए

खान मंत्रालय ने अलौह धातु के कबाड़ के पुनर्चक्रण के बारे में नियम निर्देश जारी किए

खान मंत्रालय ने अलौह धातु के कबाड़ के पुनर्चक्रण के बारे में नियम निर्देश जारी किए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: March 14, 2021 4:09 pm IST

नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) सरकार ने एल्यूमिनियम और तांबा सहित अलौह धातुओं के कबाड़ के पुनर्चक्रण के नियम-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य धातुओं के कबाड़ के आयात में कमी लाना है।

खान मंत्रालय ने कहा कि अलौह धातु उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक धातुओं के कबाड़ के आयात पर उसकी भारी निर्भरता है। मंत्रालय ने कहा है कि अलौह धातुओं के संग्रह , छंटायी और प्रसंस्करण के अविकसित बुनियादी ढांचे के चलते इनके मामले में आयात पर यह निर्भरता ऊंची है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘खान मंत्रालय कबाड़ के पुनर्चक्रण के स्वस्थ एवं मजबूत परिवेश के निर्माण पर काम करेगा। राष्ट्रीय अलौह-धातुओं के कबाड़ की पुनर्चक्रण व्यवस्था 2020 का खनिजों की मूल्य-वर्धन श्रृंखला में कबाड़ का समुचित उपयोग करना है।’’

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भाषा सुमन मनोहर

मनोहर


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