एनसीएलटी ने इफको को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, ट्रायम्फ ऑफशोर से चर्चा करने को कहा

एनसीएलटी ने इफको को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, ट्रायम्फ ऑफशोर से चर्चा करने को कहा

एनसीएलटी ने इफको को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, ट्रायम्फ ऑफशोर से चर्चा करने को कहा
Modified Date: March 9, 2024 / 05:36 pm IST
Published Date: March 9, 2024 5:36 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने स्वान एनर्जी-इफको के संयुक्त उद्यम ट्रायम्फ ऑफशोर से कहा है कि वह अल्पांश शेयरधारक इफको के मुद्दों पर चर्चा के लिए चार अप्रैल से पहले एक बोर्ड बैठक आयोजित करे।

इफको ने जलपोतों को संचालित करने की व्यवहार्यता के संबंध में कुछ सवाल उठाए थे।

एनसीएलटी ने इफको की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल तय की है। न्यायाधिकरण ने हालांकि इफको को अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

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इफको ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी मंजूरी के बिना संयुक्त उद्यम कंपनी को कोई भी प्रस्ताव पारित करने और कर्जे के बदले कर्जदाता को शेयर/प्रतिभूति जारी करने से रोका जाए।

ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए इफको ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के समक्ष दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रायम्फ ऑफशोर कर्ज का समय से पहले भुगतान कर रही है।

इफको ने कहा कि इसके चलते संयुक्त उद्यम फर्म में उसकी हिस्सेदारी कम हो सकती है और यह उसके हितों के लिए हानिकारक है।

उर्वरक कंपनी इफको के पास ट्रायम्फ ऑफशोर में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि स्वान एनर्जी लिमिटेड (एसईएल) 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बहुलांश हिस्सेदार है।

ट्रायम्फ ऑफशोर के बोर्ड में स्वान एनर्जी के तीन, इफको के दो और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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