फास्टैग लेनदेन पर नए नियमों से वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी : एनएचएआई

फास्टैग लेनदेन पर नए नियमों से वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी : एनएचएआई

फास्टैग लेनदेन पर नए नियमों से वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी : एनएचएआई
Modified Date: February 19, 2025 / 08:28 pm IST
Published Date: February 19, 2025 8:28 pm IST

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्पष्ट किया है कि फास्टैग लेनदेन पर नये नियमों के क्रियान्वयन से राजमार्गों के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने टोल प्लाजा पर निष्क्रिय फास्टैग के कारण विलंबित लेनदेन के संबंध में एक नया विनियमन पेश किया। ये नियम 17 फरवरी से लागू हो गए हैं, जिसके बाद अब यह स्पष्टीकरण सामने आया है।

एनएचएआई ने बयान में कहा कि एनपीसीआई के परिपत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फास्टैग लेनदेन वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर निपटाए जाएं, ताकि ग्राहकों को लेनदेन की प्रक्रिया में परेशानी का सामना न करना पड़े।

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बयान में कहा गया है कि एनपीसीआई ने यह परिपत्र इसलिए जारी किया है ताकि जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरते हैं और फास्टैग से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए दो बैंकों (अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक) के बीच कोई विवाद न हो।

भाषा

योगेश अजय

अजय


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