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उच्चतम न्यायालय ने वेदांता की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सहित अन्य पक्षों को एनसीएलएटी के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने को कहा।
भाषा निहारिका
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