उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के अधिग्रहण से संबंधी विवाद पर याचिका एवं जवाबी याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जेएएल की निगरानी समिति को एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से रोका।
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