नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) आवास वित्त नियामक नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 47,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को बताया कि एनएचबी ने यह जुर्माना सोमवार को लगाया।
उसने कहा, ‘‘कंपनी द्वारा इस मामले में प्रस्तुत जानकारी सहित मामले की जांच के आधार पर नेशनल हाउसिंग बैंक ने 47,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह जुर्माना देरी से और रिटर्न जमा नहीं कराने पर लगाया गयया।’’
कंपनी को कहा गया है कि वह 28 दिसंबर 2020 को पत्र प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ जुर्माने का भुगतान करे।
भाषा
सुमन महाबीर
महाबीर
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