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दरअसल, PFRDA ने NPS से अंतिम भुगतान के लिए तय सीमा को कम कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक PFRDA की तरफ से पेंशन फंड्स कस्टोडियन ने एनपीएस के सिस्टम इंटरफेस में बदलाव किया है।
इस बदलाव के तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बदलाव के तहत अंशधारकों के निकासी अनुरोध टी+4 की बजाय टी+2 दिन कर दिए जाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर टी का तात्पर्य अंशधारक ने जिस दिन अनुरोध किया उससे है। इस नए बदलाव के अनुसार अंशधारक के अनुरोध के बाद दो दिन और यानी कुल 3 दिन लगेंगे। बता दें पहले यह काम पांच दिन में होता था।
नई व्यवस्था के तहत CRA से अनुरोध सुबह 10:30 बजे तक करने पर टी+2 आधार पर निपटाए जाएंगे। जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और CAMS CRA से जुड़े अंशधारकों से सुबह 11 बजे तक मिले अनुरोधों का निपटान टी+2 के आधार पर किया जाएगा।
बता दें NPS में समय-समय पर कई बदलाव किये गे हैं। इससे पहले भी हाल ही में एनपीएस से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें NPS के ई-नामांकन प्रोसेस में बदलाव किया गया है। बताया गया कि नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके तहत नोडल अधिकारी ई-नामांकन के आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकता है। यदि आवेदन करने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नामांकन पर फैसला नहीं लेता तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिये स्वीकार की जाएगी।