एनएसई को-लोकेशन मामला: सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका का विरोध किया

एनएसई को-लोकेशन मामला: सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका का विरोध किया

एनएसई को-लोकेशन मामला: सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका का विरोध किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: April 8, 2022 10:32 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) सीबीआई ने शुक्रवार को को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका का विरोध किया।

एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल को बताया कि रामकृष्ण अत्यधिक प्रभावशाली थी और जमानत पर रिहा होने पर वह दस्तावेजी तथा डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।

सीबीआई ने कहा कि इस मामले में अपराध की प्रकृति और गंभीरता काफी अधिक थी और वित्तीय स्थिरता पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा।

एजेंसी ने अपने जवाब में अदालत को बताया, ‘‘याचिकाकर्ता संबंधित अवधि के दौरान एनएसई की एक उच्च अधिकारी थीं। उसके खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य पहले ही सामने आ चुके हैं। जमानत देने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’

एजेंसी ने कहा कि ‘को-लोकेशन सेटअप’ से जुड़ी साजिश और उसमें रामकृष्ण की भूमिका का पता लगाने के लिए अन्य गवाहों से पूछताछ की जा रही है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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