(PAN Aadhaar Link / Image Credit: X)
नई दिल्ली: PAN Aadhaar Link: साल खत्म होने में अब महज 6 दिन बचें हैं और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य की अंतिम समय-सीमा भी करीब आ रही है। यह कार्य है आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो तुरंत यह काम करने की जरूरत है। 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका इस्तेमाल लगभग हर वित्तीय लेन-देन में रुकावट पैदा करेगा।
PAN Aadhaar Link: आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। यदि यह लिंक नहीं किया गया तो 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका पैन ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय का मतलब है कि आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी भी बैंकिंग और वित्तीय सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।
निष्क्रिय पैन के साथ आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या अन्य निवेश में भी रोक लग जाएगी। एक निष्क्रिय पैन आपके सभी वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करता है। साथ ही एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा करना या बड़े बैंक ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा।
PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप नए क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड रिन्यू कराने में भी असमर्थ होंगे। यह पैन कार्ड की अनिवार्यता के कारण होता है, इसलिए समय पर लिंकिंग न करने पर कार्ड सुविधाओं में बाधा आना तय है।
पैन निष्क्रिय होने पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई पुराना टैक्स रिफंड रुका हुआ है तो वह भी अटक जाएगा। इसके अलावा, टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की कटौती अधिक दर पर होगी। फॉर्म 26AS और टीडीएस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं होंगे।
आने वाले समय में पैन को फिर से सक्रिय करवाना या नया बनवाना काफी जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसलिए 31 दिसंबर का इंतजार किए बिना आज ही पैन और आधार को लिंक कर लें। 1,000 रुपये की लेट फीस भरकर आप भविष्य की वित्तीय परेशानियों से भी बच सकते हैं और सभी बैंकिंग तथा निवेश सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।