PAN Aadhaar Link: सिर्फ 6 दिन बचे हैं! वरना आपका पैन कार्ड हो जाएगा कबाड़ और झेलनी पड़ेंगी ये सारी मुसीबतें!

अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड रद्द हो जाएगा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पैन निष्क्रिय होने पर बैंक खाता, टैक्स रिफंड, बड़े जमा और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं बंद हो जाएगी।

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  • Publish Date - December 25, 2025 / 01:26 PM IST,
    Updated On - December 25, 2025 / 01:27 PM IST

(PAN Aadhaar Link / Image Credit: X)

HIGHLIGHTS
  • 31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंक अनिवार्य।
  • लिंक न करने पर 1,000 रुपये की लेट फीस।
  • पैन निष्क्रिय होने पर बैंकिंग और निवेश सुविधाएं प्रभावित।

नई दिल्ली: PAN Aadhaar Link: साल खत्म होने में अब महज 6 दिन बचें हैं और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य की अंतिम समय-सीमा भी करीब आ रही है। यह कार्य है आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो तुरंत यह काम करने की जरूरत है। 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका इस्तेमाल लगभग हर वित्तीय लेन-देन में रुकावट पैदा करेगा।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने का खतरा

PAN Aadhaar Link: आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। यदि यह लिंक नहीं किया गया तो 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका पैन ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय का मतलब है कि आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी भी बैंकिंग और वित्तीय सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।

बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव

निष्क्रिय पैन के साथ आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या अन्य निवेश में भी रोक लग जाएगी। एक निष्क्रिय पैन आपके सभी वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करता है। साथ ही एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा करना या बड़े बैंक ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर प्रतिबंध

PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप नए क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड रिन्यू कराने में भी असमर्थ होंगे। यह पैन कार्ड की अनिवार्यता के कारण होता है, इसलिए समय पर लिंकिंग न करने पर कार्ड सुविधाओं में बाधा आना तय है।

टैक्स रिफंड और टीडीएस पर प्रभाव

पैन निष्क्रिय होने पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई पुराना टैक्स रिफंड रुका हुआ है तो वह भी अटक जाएगा। इसके अलावा, टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की कटौती अधिक दर पर होगी। फॉर्म 26AS और टीडीएस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं होंगे।

समय रहते करें ये काम

आने वाले समय में पैन को फिर से सक्रिय करवाना या नया बनवाना काफी जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसलिए 31 दिसंबर का इंतजार किए बिना आज ही पैन और आधार को लिंक कर लें। 1,000 रुपये की लेट फीस भरकर आप भविष्य की वित्तीय परेशानियों से भी बच सकते हैं और सभी बैंकिंग तथा निवेश सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

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पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख कब है?

31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

पैन निष्क्रिय हो जाएगा, 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और बैंकिंग व निवेश सुविधाओं पर रोक लग जाएगी।

निष्क्रिय पैन से कौन-कौन सी सुविधाएं प्रभावित होंगी?

नया बैंक खाता नहीं खुल पाएगा, टैक्स रिफंड रुकेगा, टीडीएस दर बढ़ेगी, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारी नहीं होंगे।

क्या नया पैन कार्ड लेने वाले लोगों के लिए भी लिंक जरूरी है?

हाँ, 1 अक्टूबर, 2024 के बाद नया पैन लेने वालों को भी 31 दिसंबर तक लिंक करना अनिवार्य है।