24 घंटे के अंदर खाते में आएंगे शेयर लेनदेन का भुगतान, T+1 सेटलमेंट नियम आज से लागू

24 घंटे के अंदर खाते में आएंगे शेयर लेनदेन का भुगतान, T+1 सेटलमेंट नियम आज से लागू

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  • Publish Date - February 25, 2022 / 01:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई में शेयरों के लेनदेन के लिए भुगतान की टी प्लस वन प्रणाली आज से लागू हो जाएगी।  टी प्लस वन का मतलब यह है कि लेनदेन से संबंधित सेटलमेंट वास्तविक लेनदेन के एक दिन के भीतर हो जाना चाहिए।

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शेयरों के लेनदेन से हासिल रकम खाते में आने की अवधि पहले वास्तविक लेनदेन से पांच दिनों तक यानी टी प्लस फाइव थी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इसे वर्ष 2002 में घटाकर टी प्लस थ्री किया, जिसके बाद संबंधित शेयरधारक के खाते में बिक्री की रकम तीन दिनों के भीतर आने लगी।

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बाजार नियामक ने वर्ष 2003 में इसे घटाकर दो दिन कर दिया। जानकारों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शेयर बाजारो में रकम का आदान-प्रदान तेजी से होगा। इससे पहले सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी कह चुके हैं कि नई व्यवस्था से निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास और मजबूत होंगे।

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वर्तमान में यह टी प्लस टू है, यानी शेयरों की खरीद-बिक्री की रकम संबंधित खाते में वास्तविक लेनदेन के दो दिनों के भीतर जमा की जा रही है।

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बीएसई और नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने पिछले वर्ष नवंबर में इस बारे में एक संयुक्त बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आगामी 25 फरवरी से टी प्लस वन की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले यह व्यवस्था बाजार पूंजीकरण के लिहाज से सबसे छोटी 100 कंपनियों में लागू की जाएगी।

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उसके बाद मार्च के आखिरी शुक्रवार को इसमें बाजार पूंजीकरण के लिहाज से कम से ज्यादा के क्रम में 500 नए स्टाक्स शामिल किए जाएंगे। उसके बाद हर महीने के आखिरी शुक्रवार को इसी तरह नए 500 स्टाक्स तब तक शामिल किए जाते रहेंगे, जब तक सभी स्टाक्स इसके दायरे में नहीं आ जाते हैं।