पीएफआरडीए ने ट्रस्टी बैंक, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के लिए नियमों में संशोधन किया

पीएफआरडीए ने ट्रस्टी बैंक, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के लिए नियमों में संशोधन किया

पीएफआरडीए ने ट्रस्टी बैंक, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के लिए नियमों में संशोधन किया
Modified Date: February 22, 2024 / 05:54 pm IST
Published Date: February 22, 2024 5:54 pm IST

नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी से संबंधित नियमों में संशोधन किया है।

अधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया कि ट्रस्टी बैंक नियमन में संशोधन का मकसद धोखाधड़ी रोकने की नीति के क्रियान्वयन, ग्राहक को क्षतिपूर्ति, नए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र को सौंपने से संबंधित प्रावधानों को सरल तथा मजबूत करना है।

इसमें कहा गया है कि सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से संबंधित नियमन में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए के संचालन से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत करता है। साथ ही यह एजेंसी के लिए सूचना के खुलासे को बढ़ाता है।

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दोनों संशोधन इस महीने की शुरुआत में किये गये थे। ये अनुपालन की लागत को कम करने तथा व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने को लेकर 2023-24 के केंद्रीय बजट की गयी घोषणा के अनुरूप है।

भाषा रमण अजय

अजय


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