RBI ने लोगों को दिया बड़ा झटका, अब खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ इतने रुपए

RBI New Rules For Withdrawal :  रिजर्व बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी

RBI ने लोगों को दिया बड़ा झटका, अब खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ इतने रुपए

RBI New Rules on Loan

Modified Date: July 25, 2023 / 07:00 pm IST
Published Date: July 25, 2023 7:00 pm IST

नई दिल्ली : RBI New Rules For Withdrawal :  रिजर्व बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं।अब RBI ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने Co-operative Bank से पैसे निकालने की लिमिट को तय कर दिया है यानी अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते हैं यानी इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक पचास हजार से ज्यादा की रकम अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे।

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इस वजह से लिया गया फैसला

आपको बता दें रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है। RBI ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 शाखाएं हैं।

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नए लोन नहीं किए जाएंगे जारी

RBI New Rules For Withdrawal :  इसके साथ ही बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करेगा। RBI ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023, को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं।

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जमाकर्ता कर सकते हैं 5 लाख का दावा

रिजर्व बैंक की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन’ में 5 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं।

फैसले में हो सकता है बदलाव

RBI New Rules For Withdrawal :  इसके अलावा रिजर्व बैंक परिस्थितियों के मुताबिक, अपने फैसले में बदलाव कर सकता है। इसके साथ ही इस फैसले पर विचार कर सकता है। मई में कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन देने वाले बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूल रहा था। इसी के चलते RBI ने जुर्माने की कार्रवाई की थी।

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