RBI imposes fine on these co-operative banks :

RBI ने दिखाए सख्त तेवर! इन बैंको पर लगाया लाखों का जुर्माना, ग्राहकों पर पड़ सकता है असर, सामने आई ये बड़ी वजह

RBI imposes fine on these co-operative banks : RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना दिया है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : November 15, 2022/1:33 pm IST

नई दिल्ली। RBI imposes fine on these co-operative banks : भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिए है। RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को इन अलग-अगल बैंकों के बारे में यह जानकारी देने के लिए विज्ञप्ति जारी की। कुल 9 सहाकारी बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना

RBI imposes fine on these co-operative banks : RBI ने ​जिल बैंकों पर जुर्माना लगाया हैं वह इस प्रकार हैं— बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा), केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक, कृष्णा मर्केंटाइल सहकारी बैंक,रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, संतरामपुर शहरी सहकारी बैंक और नवानगर सहकारी बैंक शामिल हैं।

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RBI imposes fine on these co-operative banks : RBI के मुताबिक, बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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वहीं, कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विज्ञप्ति के अनुसार, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों को भेजे गए नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है।

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इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है। इसके साथ ही RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य इन बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक कई सहकारी और गैर-सहकारी बैंकों पर दिशानिर्देशों का पालन न करने और आदेशों के उल्लंघन सहित अलग-अलग वजहों से जुर्माना लगा चुका है।

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