रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई ‘अंकुश’ लगाए

रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई ‘अंकुश’ लगाए

रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई ‘अंकुश’ लगाए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: July 28, 2022 7:17 pm IST

मुंबई, 28 जुलाई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई अंकुश लगाए हैं। इनमें ग्राहकों द्वारा बैंक से निकासी की सीमा भी शामिल है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं।

ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर हैं।

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बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे।

केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक, लखनऊ शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक 30,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे।

दूसरी ओर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 50,000 रुपये है।

दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं और कोई निवेश नहीं कर सकते हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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