सरफेसी कानून के तहत वसूली एमएसएमईडी कानून से पहले लागू होगी: न्यायालय

सरफेसी कानून के तहत वसूली एमएसएमईडी कानून से पहले लागू होगी: न्यायालय

सरफेसी कानून के तहत वसूली एमएसएमईडी कानून से पहले लागू होगी: न्यायालय
Modified Date: January 5, 2023 / 09:31 pm IST
Published Date: January 5, 2023 9:31 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में ‘फैसिलिटेशन काउंसिल‘ के आदेश के तहत धनराशि की वसूली के लिए सरफेसी कानून को एमएसएमईडी (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम विकास) कानून, 2006 से पहले लागू किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को विनियमित करने और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए अधिनियमित किया गया है।

न्यायालय ने एक अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या एमएसएमईडी कानून के तहत वसूली की कार्रवाई, सरफेसी कानून के प्रावधानों के तहत होने वाली समान कार्रवाई पर प्रभावी होगी।

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न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाली कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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