सैट ने आरकॉम से संबंधित मामले में केयर रेटिंग्स पर जुर्माना घटाकर 10 लाख रुपये किया

सैट ने आरकॉम से संबंधित मामले में केयर रेटिंग्स पर जुर्माना घटाकर 10 लाख रुपये किया

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  • Publish Date - June 15, 2021 / 11:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से संबंधित मामले में केयर रेटिंग्स पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए एक करोड़ रुपये जुर्माने को घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

केयर रेटिंग्स पर यह जर्माना आरकॉम के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को क्रेडिट रेटिंग देने में हुई खामियों के लिए लगाया गया गया था।

न्यायाधिकरण ने हालांकि केयर रेटिंग्स पर सेबी कानून और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) नियम के उल्लंघन को उचित ठहराया। सैट के नौ जून के आदेश में हालांकि जुर्माना राशि को एक करोड़ रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

सैट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह समय पर कार्रवाई नहीं करने और जांच-परख में कमी से संबंधित मामला है। हालांकि, हमारा विचार है कि इस मामले में एक करोड़ रुपये का जुर्माना कुछ अधिक, सख्त और मनमाना है तथा यह उल्लंघन के अनुरूप नहीं है।’’

न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला जांच-परख की कमी का है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में रेटिंग को घटाया नहीं गया। रेटिंग को कम किया गया, लेकिन यह समयबद्ध तरीके से नहीं हुआ।

सैट ने यह फैसला केयर रेटिंग्स की अपील पर सुनाया है। केयर रेटिंग्स ने सेबी के जुलाई, 2020 के एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को सैट में चुनौती दी थी। सेबी ने उसपर यह जुर्माना आरकॉम के एनसीडी को रेटिंग देने में खामियों को लेकर लगाया था।

यह मामला आरकॉम द्वारा फरवरी, 2017 और मार्च, 2017 में 375 रुपये की मूल राशि और 9.7 करोड़ रुपये के ब्याज के भुगतान में चूक से संबंधित है।

मई, 2017 में केयर रेटिंग्स ने आरकॉम द्वारा जारी एनसीडी की रेटिंग को घटाकर चूक की श्रेणी में कर दिया था।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर