मुंबई, नौ सितंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने मंगलवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह अमेरिकी निवेश कोष जेन स्ट्रीट को दस्तावेज उपलब्ध न कराने के बारे में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दे।
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई में जेन स्ट्रीट को बाजार में कथित हेराफेरी के जरिये अर्जित 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई लौटाने और पूंजी बाजार से बाहर करने का निर्देश दिया था।
सेबी के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ जेन स्ट्रीट ने पिछले सप्ताह सैट में अपील की थी।
इस अपील पर पहली सुनवाई के दौरान सेबी के वकील ने कहा कि नियामक पहले ही अमेरिकी निवेश कोष को 10 जीबी का डेटा सौंप चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तीन जुलाई को पारित आदेश केवल अंतरिम प्रकृति का है और अंतिम निर्णय अभी लंबित है।
सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट अपनी ट्रेडिंग रणनीति साझा नहीं कर रहा है जबकि वह आंतरिक सर्कुलर की मांग कर रहा है।
दूसरी तरफ, जेन स्ट्रीट का कहना है कि बचाव पक्ष की दलील रखने के लिए जरूरी सूचनाएं और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। अपील में कंपनी ने दावा किया कि सेबी के ही एक विभाग की हालिया जांच में किसी हेराफेरी का निष्कर्ष नहीं निकला है।
जेन स्ट्रीट के वकील ने कहा कि सेबी से कुल 61 दस्तावेज मांगे गए हैं लेकिन वह इसे ‘बहुत बड़ी सूची’ बताते हुए विरोध कर रहा है।
वकील ने यह भी कहा कि राशि का भुगतान कर अस्थायी प्रतिबंध हटने के बावजूद जेन स्ट्रीट अब तक भारतीय बाजार में कारोबार शुरू नहीं कर सका है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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