सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई

सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई

सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: June 28, 2021 2:41 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने फ्रैंकलिन टेंपलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनी पर दो साल तक कोई नई ऋण-पत्र या बांड में निवेश वाली योजना शुरू करने पर रोक लगाई थी।

इसके अलावा नियामक ने फ्रैंकलिन टेंपलटन से 512 करोड़ रुपये का निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क ब्याज सहित लौटाने को कहा था। कंपनी ने यह राशि छह बंद हो चुकी बांड योजनाओं के संदर्भ में जुटाई थी।

सैट ने रिफंड की राशि को ‘अत्यधिक’ बताते हुए फ्रैंकलिन टेंपलटन से तीन सप्ताह में एस्क्रो खाते में 250 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है।

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फ्रैंकलिन टेंपलटन के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा सात जून, 2021 को जारी आदेश को कंपनी ने सैट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सैट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। ’’

सेबी का निर्णय है कि फ्रैंकलिन टेंपलटन ने छह बंद हो चुकी बांड योजनाओं के प्रबंधन के संदर्भ में म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ प्रावधानों को उल्लंघन किया है।

सेबी ने फैंकलिन टेंपलटन को निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने को कहा था। यह राशि 512.50 करोड़ रुपये बैठती है। इसके अलावा नियामक ने कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सैट ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि फ्रैंकलिन टेंपलटन द्वारा अब भी 21 बांड योजनाओं का प्रबंधन किया जा रहा है। इन योजनाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है।

सैट ने कहा कि सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि कंपनी ने छह योजनाओं को बंद कर दिया है, उसपर नई बांड योजनाएं लाने की रोक नहीं लगाई जा सकती।

प्रवक्ता ने कहा कि आगे के निर्देशों के लिए इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अगस्त, 2021 को होगी।

फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने निकासी दबाव का हवाला देते हुए 23 अप्रैल, 2020 को अपनी छह बांड योजनाओ को बंद कर दिया था।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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