अमेजन-फ्यूचर विवाद में एसआईएसी की मध्यस्थता कार्रवाई को रोकने की इजाजत नहीं देगा न्यायालय |

अमेजन-फ्यूचर विवाद में एसआईएसी की मध्यस्थता कार्रवाई को रोकने की इजाजत नहीं देगा न्यायालय

अमेजन-फ्यूचर विवाद में एसआईएसी की मध्यस्थता कार्रवाई को रोकने की इजाजत नहीं देगा न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:19 PM IST, Published Date : November 17, 2022/9:35 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अमेजन-फ्यूचर विवाद में सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) की मध्यस्थता कार्रवाई को रोकने की इजाजत नहीं देगा।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई की पवित्रता बनाए रखने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘आप (फ्यूचर समूह और अन्य) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही कार्रवाई को रोक नहीं सकते हैं और यह कार्रवाई में देरी करने की सिर्फ एक चाल है।”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में इससे ‘जुड़े हुए’ हैं, क्योंकि देश में ‘विधि के शासन’ का दावा किया जाता है।

पीठ ने कहा, ‘‘आप किसी भी मामले में मध्यस्थता कार्यवाही में पारित होने वाले अंतिम फैसले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन तब तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता कार्यवाही जारी रहे।’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के 24,731 करोड़ रुपये के विलय सौदे को लेकर अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

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