सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: March 19, 2021 5:58 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को सात कंपनियों को निर्देश दिया कि वे रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में हेराफेरी से हासिल 5.75 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को वापस करें।

ये कंपनियां – एवेंटिस बायोफीड्स प्राइवेट लिमिटेड (अब इम्मिक्स ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ शामिल), नविन्या मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, यूनी24 टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सनमेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, श्रेयांस क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बैतूल ऑयल्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड और बैतूल मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड हैं।

नियामक ने अपने आदेश में इन कंपनियों से कहा कि वे 28 सितंबर 2012 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करें।

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भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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