सेबी ने अनधिकृत परामर्श सेवाएं देने पर संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

सेबी ने अनधिकृत परामर्श सेवाएं देने पर संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

सेबी ने अनधिकृत परामर्श सेवाएं देने पर संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: October 28, 2022 10:36 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कैपिटल निवेश रिसर्च, ब्राइट मनी सॉल्यूशंस, नरेश निमावत और अश्विन डोरिया को दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में शिरकत करने रोक लगा दिया है।

यह कार्रवाई सेबी द्वारा पारित दिसंबर 2020 के एकपक्षीय अंतरिम आदेश के बाद आया है जिसमें संस्थाओं के खिलाफ और उन्हें निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए निर्देशित किया गया था तथा अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित किया गया था।

 ⁠

सेबी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कंपनियां निवेश सलाहकार के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनधिकृत निवेश सलाहकार सेवाओं में लगी हुई थीं जो आईए (निवेश सलाहकार) नियमों का उल्लंघन करता है। नोटिस के अनुसार, कंपनियों द्वारा अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 के दौरान जुटाई गई राशि 95.30 लाख रुपये थी।

एक अन्य आदेश में, सेबी ने सोभा लिमिटेड के शेयरों में अंदरूनी व्यापार मानदंडों के उल्लंघन के लिए एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा रिया प्रेम

प्रेम


लेखक के बारे में