सेबी ने डिमैट में रखी म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए नियमित निकासी, निवेश हस्तांतरण की सुविधा दी
सेबी ने डिमैट में रखी म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए नियमित निकासी, निवेश हस्तांतरण की सुविधा दी
नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाते हुए कहा कि अब डिमैट खाते में रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट यानी निवेश से भी नियमित निकासी (एसडब्ल्यूपी) और निवेश स्थानांतरण (एसटीपी) के लिए पहले से निर्देश दिए जा सकेंगे।
अभी तक यह सुविधा केवल उन निवेशकों को मिलती थी, जिनकी यूनिट ‘स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट’ (एसओए) रूप में होती थीं और वे म्यूचुअल फंड योजनाएं संचालित करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) या उनके एजेंटों के जरिए यह सुविधा लेते थे।
अभी तक डिमैट में म्यूचुअल फंड यूनिट रखने वाले निवेशकों को हर बार अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ‘कारोबारी सुगमता के लिए यह तय किया गया है कि डिमैट में रखी गईं म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए भी एसडब्ल्यूपी और एसटीपी का स्थायी निर्देश देने की सुविधा शुरू की जाए।”
सेबी के इस फैसले से अब निवेशक पहले से तय कर सकेंगे कि वे एसडब्ल्यूपी यानी हर महीने या तय समय पर कितनी यूनिट बेचकर पैसा निकालना चाहते हैं या एसटीपी यानी एक योजना से दूसरी योजना में निवेश स्थानांतरित करना चाहते हैं। इससे बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
यह व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी। पहले चरण में यूनिट के आधार पर निकासी या ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। दूसरे चरण में तय रकम के आधार पर यह सुविधा शुरू होगी।
सेबी ने डिपॉजिटरी संस्थानों को इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी दी है। यूनिट आधारित सुविधा 31 जनवरी 2027 तक और राशि आधारित सुविधा 30 अप्रैल 2027 तक शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
रमण

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