सेबी ने यूपीआई व्यवस्था के जरिये आईपीओ प्रक्रिया के लिये एसमएस एलर्ट के लिये और समय दिया

सेबी ने यूपीआई व्यवस्था के जरिये आईपीओ प्रक्रिया के लिये एसमएस एलर्ट के लिये और समय दिया

सेबी ने यूपीआई व्यवस्था के जरिये आईपीओ प्रक्रिया के लिये एसमएस एलर्ट के लिये और समय दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: June 2, 2021 6:43 pm IST

नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को आईपीओ के दौरान आवेदन किये गये शेयरों और आवंटित शेयरों को लेकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के तहत एसमएस एलर्ट से संबंधित दिशानिर्देश के क्रियान्वयन को लेकर और समय दे दिया।

साथ ही यूपीआई प्रणाली के जरिये आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के संदर्भ में स्वचालित वेब पोर्टल स्थापित करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गयी है।

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संबंधित पक्षों ने नियामक से संपर्क कर कोविड महामारी के कारण अनिश्चितता का हवाला देते हुए प्रणाली में बदलाव को लेकर अतिरिक्त समय मांगा था।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि स्वचालित वेब पोर्टल के लिये नये विधान अब एक अक्टूबर, 2021 से अस्तित्व में आएंगे जबकि एसएमएस एलर्ट से संबंधित नियम एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएंगे।

पूर्व में नई व्यवस्था को एक मई, 2021 से बाजार में आने वाले आईपीओ के लिये प्रभाव में आना था।

भाषा

रमण महाबीर

महाबीर


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