सेबी ने ईटीएफ में सीधे लेनदेन के नियमों के क्रियान्वयन के लिये एक नवंबर तक का समय दिया

सेबी ने ईटीएफ में सीधे लेनदेन के नियमों के क्रियान्वयन के लिये एक नवंबर तक का समय दिया

सेबी ने ईटीएफ में सीधे लेनदेन के नियमों के क्रियान्वयन के लिये एक नवंबर तक का समय दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: July 28, 2022 10:18 pm IST

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेशकों को सीधे लेन-देन की सुविधा देने से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन के लिये एक नवंबर तक का समय दिया है।

नियम एक जुलाई से अमल में आने थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र के अनुसार नियमों के क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियों को लेकर संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया मिली थी। उसी पर विचार करते हुए नियम एक नवंबर से लागू करने का निर्णय किया गया है।

भाषा

रमण अजय

अजय


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