सेबी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रवर्तकों, अन्य पर धोखाधड़ी के लिए जर्माना लगा

सेबी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रवर्तकों, अन्य पर धोखाधड़ी के लिए जर्माना लगा

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  • Publish Date - October 21, 2020 / 03:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. (केबीएल) के प्रवर्तकों तथा अन्य पर भेदिया कारोबार के लिए 31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने कहा कि इन पर जुर्माना भेदिया कारोबार के जरिये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के सार्वजनिक शेयरधारकों से धोखाधड़ी करने पर लगाया गया है।

नियामक ने मंगलवार को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के जरिये इन इकाइयों पर तीन माह से लेकर छह साल तक के लिए पूंजी बाजार में कारोबार का प्रतिबंध भी लगाया है।

कुल 31.21 करोड़ रुपये में से 16.6 करोड़ रुपये का गैरकानूनी तरीके से कमाया गया लाभ है। इकाइयों को इसे चार प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इन इकाइयों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सेबी को किर्लोस्कर ब्रदर्स लि.में कथित रूप से भेदिया कारोबार ओर कामकाज के संचालन में खामियों से संबंधित कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद नियामक ने मार्च, 2010 से अप्रैल, 2011 के दौरान किर्लोस्कर ब्रदर्स के शेयरों से जुड़े कारोबार की जांच की थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रवर्तकों ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) होने के बावजूद कंपनी के शेयरों की खरीद-फरोख्त की और अनुचित लाभ अर्जित किया।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर