December Deadline: सिर्फ गिनती के दिन बचे! 31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी काम, वरना चुकानी पड़ेगी भारी कीमत!

दिसंबर खत्म होने वाला है और 31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक है। नए साल से पहले कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम पूरे करना जरूरी है। समय पर ये काम न करने पर जुर्माना या परेशानी हो सकती है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए इन्हें समय पर निपटा लें।

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  • Publish Date - December 19, 2025 / 02:32 PM IST,
    Updated On - December 19, 2025 / 02:35 PM IST

(December Deadline / Image Credit: IBC24 News File)

HIGHLIGHTS
  • 31 दिसंबर 2025 कई फाइनेंशियल कामों की आखिरी तारीख।
  • बिलेटेड ITR फाइल न करने पर जुर्माना और ब्याज का खतरा।
  • समय पर रिटर्न न भरने से रिफंड अटक सकता है।

December Deadline: दिसंबर 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है और साल खत्म होने में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही कुछ अहम फाइनेंशियल कामों को पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि जुर्माने और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके।

इनकम टैक्स रिटर्न

जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है। तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। देर से रिटर्न भरने पर आय के आधार पर लेट फीस भी देनी होगी।

समय पर ITR न भरने से क्या नुकसान?

डेडलाइन तक बिलेटेड रिटर्न फाइल न करने पर रिफंड अटक सकता है या हाथ से निकल सकता है। इसके साथ ही टैक्स कानून के तहत अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी ज्यादा हो जाती है।

फाइनेंशियल प्रोफाइल पर प्रभाव

नियमित रूप से ITR न भरने से आपकी टैक्स हिस्ट्री कमजोर हो जाती है। इसका असर भविष्य में लोन, क्रेडिट स्कोर और वीजा आवेदन पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आने की संभावना भी बढ़ जाती है।

पैन और आधार लिंकिंग

अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है और अभी तक पैन से लिंक नहीं है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह काम करना जरूरी है। लिंकिंग न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।

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31 दिसंबर 2025 तक कौन-से जरूरी काम पूरे करने हैं?

बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और आधार-पैन को लिंक करना सबसे जरूरी काम हैं।

अगर बिलेटेड ITR 31 दिसंबर तक फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

इसके बाद रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा और रिफंड मिलने का मौका भी खत्म हो सकता है।

लेट ITR फाइल करने पर कितनी फीस लगती है?

सालाना आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और इससे ज्यादा आय पर 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होती है।

पैन-आधार लिंक न कराने पर क्या नुकसान होगा?

पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं।