(December Deadline / Image Credit: IBC24 News File)
December Deadline: दिसंबर 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है और साल खत्म होने में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही कुछ अहम फाइनेंशियल कामों को पूरा करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि जुर्माने और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके।
जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है। तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। देर से रिटर्न भरने पर आय के आधार पर लेट फीस भी देनी होगी।
डेडलाइन तक बिलेटेड रिटर्न फाइल न करने पर रिफंड अटक सकता है या हाथ से निकल सकता है। इसके साथ ही टैक्स कानून के तहत अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी ज्यादा हो जाती है।
नियमित रूप से ITR न भरने से आपकी टैक्स हिस्ट्री कमजोर हो जाती है। इसका असर भविष्य में लोन, क्रेडिट स्कोर और वीजा आवेदन पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है और अभी तक पैन से लिंक नहीं है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह काम करना जरूरी है। लिंकिंग न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।