नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (डीएचएफएल) के पूर्व प्रवर्तकों धीरज वधावन और कपिल वधावन को जुर्माने को लेकर नोटिस भेजा है। खुलासा नियमों के उल्लंघन को लेकर दोनों से 10.6-10.6 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।
सेबी ने दो अलग-अलग नोटिस में आगाह करते हुए कहा है कि अगर वे 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के साथ-साथ संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जा सकता है।
वधावन के जुलाई, 2023 में सेबी की तरफ से उनपर लगाये गये जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद नोटिस जारी किया गया है।
नियामक ने खुलासा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए डीएचएफएल (अब पीरामल फाइनेंस) के प्रवर्तकों धीरज वधावन और कपिल वधावन पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कपिल वधावन डीएचएफएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे जबकि धीरज वधावन कपिल के भाई हैं और कंपनी में गैर-कार्यकारी निदेशक थे। दोनों डीएचएफएल के निदेशक मंडल में थे।
सेबी ने डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस (पूर्व में डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस) में डीएचएफएल के शेयरों को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डीएचएफएल इन्वेस्टमेंट्स और अन्य संबंधित सौदों में स्थानांतरित करने के मामले की जांच की थी। यह आदेश जांच के बाद आया है। जांच अवधि फरवरी-मार्च 2017 थी।
नियामक ने जांच में पाया कि दोनों भाई कंपनी के ‘पोस्टल बैलेट’ नोटिस में अपर्याप्त जानकारी देने को जिम्मेदार थे।
भाषा
रमण अजय
अजय