फोर्टिस हेल्थकेयर की अनुषंगी को धन को इधर-उधर करने के मामले में सेबी का नोटिस | SEBI notice for moving funds to Fortis Healthcare subsidiary

फोर्टिस हेल्थकेयर की अनुषंगी को धन को इधर-उधर करने के मामले में सेबी का नोटिस

फोर्टिस हेल्थकेयर की अनुषंगी को धन को इधर-उधर करने के मामले में सेबी का नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : April 16, 2021/6:37 am IST

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) फोर्टिस हेल्थकेयर की अनुषंगी एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (ईएचआईआरसीएल) को कथित रूप से उसके पूर्ववर्ती प्रवर्तकों द्वारा कोष को इधर-उधर करने के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नोटिस जारी किया है। फोर्टिस हेल्थकेयर ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी।

कंपनी ने कहा, ‘‘नियामक ने सेबी (जांच और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम-1995 के नियम चार के तहत यह नोटिस जारी किया है।’’

फोटिर्स हेल्थकेयर ने कहा कि उसकी अनुषंगी ईएचआईआरसीएल को यह नोटिस 15 अप्रैल, 2021 को मिला है।

फोर्टिस हेल्थकेयर ने कहा कि एनटीके वेंचर्स के कंपनी का प्रवर्तक बनने के बाद कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड का पुनर्गठन किया है। अब कंपनी ईएचआईआरसीएल को मिले नोटिस का अपने कानूनी सलाहकारों के साथ आकलन कर रही है।

भाषा अजय अजय

अजय

 

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