नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को सहारा समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एसएचआईसी), उसके प्रमुख सुब्रत राय और अन्य को नोटिस भेजकर उन्हें 15 दिन के अंदर 6.48 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है।
नियामक ने रुपये जमा नहीं करने की स्थिति में परिसंपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी भी दी है।
ये इकाइयां सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही हैं। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
सेबी ने जून में अपने आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों- सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन) और सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन इकाइयों पर यह जुर्माना वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था।
यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 के दौरान ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है।
भाषा अनुराग अजय
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