वाहन डीलरों का क्षतिपूर्ति उपकर वसूली मामले में सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह

वाहन डीलरों का क्षतिपूर्ति उपकर वसूली मामले में सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह

वाहन डीलरों का क्षतिपूर्ति उपकर वसूली मामले में सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह
Modified Date: September 8, 2025 / 07:01 pm IST
Published Date: September 8, 2025 7:01 pm IST

नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उपकर शेष राशि के निर्धारण और निपटान के संबंध में सहायता का आग्रह किया है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि जीएसटी 2.0 में वाहन के लिए पहले लागू क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था समाहित है, लेकिन आज डीलरों के पास अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त, वैध रूप से प्राप्त उपकर राशि है।

फाडा के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा कि एक बार जब कोई और उपकर देनदारी उत्पन्न नहीं होती है, तो इन शेष राशि का उपयोग वर्तमान कानून के तहत सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसट को लेकर नहीं किया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि संक्रमणकालीन मार्ग के बिना, क्रेडिट समाप्त होने का जोखिम रहता है, जिससे एक अनपेक्षित, स्थायी नुकसान होता है और अनुपालन करने वाले एमएसएमई डीलरशिप के लिए कार्यशील पूंजी के स्तर पर झटका लगता है।

विग्नेश्वर ने कहा कि 56वीं जीएसटी परिषद के निर्णय के साथ, मोटर वाहन पर क्षतिपूर्ति उपकर की वसूली को जीएसटी दरों में शामिल कर लिया गया है और इसलिए बाह्य आपूर्ति पर कोई नई उपकर देनदारी उत्पन्न नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, इस शेष राशि का उपयोग नियमित जीएसटी देनदारी के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

विग्नेश्वर ने कहा, ‘‘त्योहार शुरू हो रहे हैं। इसके साथ हमारे सदस्य इस मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसलिए हम आपसे (सीतारमण) इस मुद्दे पर गौर करने का आग्रह करते हैं।’’

भाषा रमण अजय

अजय


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